सत्र न्यायाधीश सतेंद्र कुमार के न्यायालय घर में घुसकर तेजाब फेंककर दंपती को घायल करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
थाना सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव मुगलगढ़ी निवासी जितेंद्र पुत्र रामप्रसाद ने थाने में तहरीर देकर कहा था कि 17 अगस्त 2022 की रात्रि करीब 11 बजे वह और उनकी पत्नी प्रीती अपने घर पर बाहर बरामदे में सो रहे थे। तभी गांव के अरविंद पुत्र कोमल ने उनकी पत्नी के चेहरे और उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया, जिससे वह झुलस गए। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ।
विवेचक ने विवेचना करते हुए आरोपी अरविंद के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाते हुए इसे 14 अक्तूबर 2022 को सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर दिया। सुनवाई सत्र न्यायाधीश सतेंद्र कुमार के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी अरविंद को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।