फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Section 144: 15 जुलाई तक हाथरस जिले में लागू रहेगी धारा 144, नहीं कर सकेंगे यह

Thu, 16 May 2024 10:01 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस

सार

धारा 144 में में मतगणना स्थल पर कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी अथवा अन्य कोई घातक शस्त्र अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। लाउडस्पीकर व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं करेगा। बिना अनुमति के जुलूस आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
विज्ञापन
पुलिस - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हाथरस की जिला मजिस्ट्रेट अर्चना वर्मा ने 16 मई से 15 जुलाई तक जिले में धारा-144 लागू कर दी है। इस दौरान बिना अनुमति के पांच से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकते हैं।

विज्ञापन


हाथरस में दो महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। जिसके लिए जिला मजिस्ट्रेट अर्चना वर्मा ने आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कि इस अवधि में मतगणना स्थल पर कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी अथवा अन्य कोई घातक शस्त्र अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। लाउडस्पीकर व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं करेगा। बिना अनुमति के जुलूस आदि प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होगें। प्रशासन ने यह निर्णय लोकसभा चुनाव, ईद-उल-जुहा व विभिन्न परीक्षाओं को लेकर लिया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें