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Hathras News: सात दिसंबर तक धारा 144 लागू, डीएम ने दिए आदेश, इस पर रहेगा प्रतिबंध

Mon, 09 Oct 2023 10:08 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस

सार

इस अवधि में पारंपरिक मेले, विभिन्न आयोजनों व सार्वजनिक प्रदर्शनों के लिए प्रशासनिक अनुमति आवश्यक होगी। किसी भी धार्मिक अथवा पूजा स्थल का प्रयोग राजनीतिक रूप से करने पर प्रतिबंध रहेगा।
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धारा 144 - फोटो : Social Media
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विस्तार
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आगामी त्योहारों और आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनजर जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने आठ अक्तूबर से सात दिसंबर तक जिले में धारा 114 लागू कर दी है। इस दौरान बिना पूर्वानुमति के किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दलों द्वारा जिले में धरना-प्रदर्शन व जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। 

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इस अवधि में पारंपरिक मेले, विभिन्न आयोजनों व सार्वजनिक प्रदर्शनों के लिए प्रशासनिक अनुमति आवश्यक होगी। किसी भी धार्मिक अथवा पूजा स्थल का प्रयोग राजनीतिक रूप से करने पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। यह प्रतिबंध परीक्षार्थियों व परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

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