होटल संचालक को यह हिदायत दी गई है कि एक सप्ताह के अंदर भवन को खाली कर दें। किसी भी कार्यक्रम की कोई बुकिंग न ली जाए, अन्यथा इसे सरकारी कार्य में बाधा मानते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि बिना नक्शा स्वीकृत कराए अवैध निर्माण कार्य न करें। बिना मानचित्र स्वीकृति के कार्य पाया जाता है तो निर्माणकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
बिना नक्शा स्वीकृति कॉलोनी में प्लॉट काटने पर नोटिस
हाथरस तहसील सदर क्षेत्र के कस्बा मेंडू में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए कॉलोनी काटने पर बिल्डर्स को नोटिस जारी किए गए हैं। नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र ने राजरानी इन्फ्रोकेयर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल निवासी बसंत बाग व विकास कर्ता मुकेश कोठारी निवासी मेंडू को नोटिस जारी कर इस भूमि पर सभी कार्य रोकने के लिए कहा है। साथ ही प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हाथरस जंक्शन को यहां कोई निर्माण कार्य न होने देने के लिए कहा गया है। इस संबंध में बिल्डर्स को सात नवंबर तक कार्यालय में उपस्थित होकर साक्ष्य और अभिलेख देने की मोहलत दी गई है।