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एसडीएम के वाहन चालक पर पथराव में 12 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट

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संवाद न्यूज एजेंसी, सादाबाद।
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कोतवाली क्षेत्र के गांव आरती में सोमवार की शाम को एसडीएम विपिन कुमार शिवहरे के वाहन चालक पर पथराव कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में वाहन चालक ने सात नामजद और चार पांच अज्ञात लोगों सहित कुल 12 लोगों के खिलाफ कोतवाली में धारा 147, 1480 332, 353, 336, 324, 504, 269, 270, 188 के अलावा महामारी अधिनियम की धारा 3 और 4 के अलावा धारा 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है।
सरकारी वाहन चालक सतेंद्र कुमार पुत्र जय सिंह निवासी विभव नगर नवीपुर रोड हाथरस ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि वह उपजिला मजिस्ट्रेट कलेक्ट्रेट हाथरस का सरकारी वाहन चालक है। 24 मई को शाम करीब साढ़े पांच बजे वह एसडीएम व अर्दली सत्यप्रकाश व सुरक्षा गार्ड केदारनाथ शर्मा व राजकुमार सिंह के साथ सरकारी कार्य कोरोना टीकाकरण अभियान में गांव आरती थाना सादाबाद पहुंचे।
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गांव आरती में रामप्रसाद के सड़क किनारे स्थित मकान में शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था, उसी मकान के सामने गांव के दिनेश, संतोष, विनोद, रामकिशन पुत्रगण रामप्रसाद निवासीगण आरती खड़े हुए थे। वहां गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ी कर लोगों को मास्क लगाने और उचित दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
इसके बाद एसडीएम गाड़ी से उतरकर गांव में आगे बढ़ गए। वह गाड़ी के पास खड़ा था। तभी खड़े लोगों ने मकान के अंदर से अशोक कुमार पुत्र नन्नू, लक्ष्मी पुत्री रेवती व गुड्डू पुत्र अशोक निवासीगण आरती सादाबाद व चार पांच अन्य व्यक्ति को बुला लिया और सभी लोगों ने गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए पथराव शुरू कर दिया।
जब एसडीएम ने घटना को देखा तो मय सुरक्षा गार्ड के साथ भागकर आए। उनसे भी गाली-गलौज करते हुए पथराव शुरू कर दिया। उन लोगों ने किसी तरह छिपकर जान बचाई। घटना में उसे चोट आई है।
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इस दौरान उन लोगों पर झूठा दबाव बनाने के लिए अंदर शादी समारोह में से एक लड़की को लाकर एसडीएम की गाड़ी में जर्बदस्ती बैठाने की कोशिश करते हुए वीडियो बनाने लगे। इन लोगों द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई और कोविड 19 महामारी अधिनियम की गाइड लाइन का उल्लंघन किया गया।
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