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नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद

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संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
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विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) प्रथम ने एक छात्रा का अपहरण कर उससे साथ दुष्कर्म करने वाले एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसके साथी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों को अर्थदंड भी देना होगा। कोर्ट ने इस मामले में त्रुटि बरतने वाली विवेचनाधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने को एसपी को कहा है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार हाथरस गेट थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी एक छात्रा 14 मार्च 2015 को हाईस्कूल की परीक्षा देेने के लिए सुबह सात बजे घर से गई, लेकिन वापस नहीं लौटी। इसके बाद में जब परिजनों ने पता किया तो पता चला कि उसे संजू पुत्र रामप्रकाश निवासी विष्णुपुरी व मोहित पुत्र संतोष निवासी टुकसान हाल निवासी माहेश्वरी कॉलोनी इगलास अड्डा बहला-फुसला कर ले गए हैं। यह छात्रा नाबालिग है।
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तहरीर के आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले में इस किशोरी की बरामदगी के उपरांत उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र भी न्यायालय में दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) प्रथम प्रतिभा सक्सेना के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने संजय उर्फ संजू को आजीवन कारावास व दूसरे आरोपी मोहित को दस साल कैद की सजा सुनाई है।
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इन्हें अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। अर्थदंड की कुल धनराशि पीड़िता को देने के भी आदेश दिए हैं। न्यायालय ने आदेश में यह भी कहा कि इस मामले में विवेचनाधिकारी ईदुल चौधरी द्वारा विवेचना के आवश्यक बिंदुओं पर कारित त्रुटियों को दृष्टिगत रखते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए निर्णय की एक प्रति पुलिस अधीक्षक को दी जाए। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी राजपाल सिंह दिसवार ने पैरवी की।
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