न्यायालय ने लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
थाना हसायन में वर्ष 2015 में लापरवाही से वाहन चलाने का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोपी कमल सिंह निवासी जुनहेरा थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई सिविल जज (व. प्र.) एफटीसी के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी कमल सिंह को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। संवाद