जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 नवंबर को किया जाएगा। लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौतेे के आधार पर मुकदमों का त्वरित निस्तारण करके वादकारियों को लाभान्वित किया जाएगा।
प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय एवं नोडल अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्ला रक्खे खां ने कहा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे सभी मामले, प्रकरण या प्रत्यावेदन, जो तहसील दिवस, थाना दिवस, परिषद दिवस आदि अवसरों पर निस्तारित किए जाने योग्य हों या जो भविष्य में वाद अथवा मुकदमे के रूप में परिवर्तित होने योग्य हों, को चिन्हित कर प्री-लिटिगेशन स्तर पर ही निस्तारित कराया जाएगा।
प्राचीन एवं निष्प्रयोज्य दांडिक मामलों को चिंहित कर निस्तारण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर गृहकर, जलकर, बिजली के बिल और अन्य करों से संबंधित प्रकरणों में विशेष प्रोत्साहन स्वरूप छूट प्रदान कर इन मामलों को निस्तारित कराया जाएगा। स्टांप मामलों में पैनल्टी आदि पर लाभदायक रियायत प्रदान कर निस्तारित कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में यूपी जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित कुल 140 सेवाओं से संबंधित प्रत्यावेदनों का निस्तारण कराया जाना अपेक्षित है। उन्होंने लोक अदालत में सक्रिय योगदान देने पर जोर दिया है।