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Hathras News: पुलिस पर फायरिंग का आरोपी दोषी करार, एक साल छह माह कैद की सजा

Fri, 23 Feb 2024 11:12 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस

सार

पुलिस पर फायरिंग के मामले में हाथरस अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी । आरोपी को एक साल छह माह की सजा सुनाई गई है। 
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अदालत का फैसला - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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हाथरस के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो त्रिलोकपाल सिंह के न्यायालय ने पुलिस पर फायरिंग के मामले के एक आरोपी दोषी करार देते हुए एक साल छह माह कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है।

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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी शिवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि थाना सासनी में राहुल पुत्र अशोक निवासी बिजहारी थाना सासनी के खिलाफ पंजीकृत पुलिस पर फायरिंग के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो त्रिलोकपाल सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी राहुल को दोषी करार देते हुए धारा 307 आईपीसी के तहत एक वर्ष छह माह के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

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