शिकायतकर्ता का बेटा ज्ञानभारती पब्लिक स्कूल नयागंज में कक्षा दो में आरटीई के तहत पढ़ रहा है। अभिभावकों का आरोप है कि विद्यालय द्वारा उनसे स्कूल मेंटेनेंस और कंप्यूटर के नाम पर शुल्क की मांग की जा रही है, जबकि आरटीई के तहत पढ़ने वाले विद्यार्थियों से फीस नहीं वसूली जा सकती है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों से शुल्क वसूलने के आरोप में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल को नोटिस जारी किया है। बीएसए ने स्कूल संचालक को तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
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रामलीला मैदान सादाबादियान गली निवासी पूजा वशिष्ठ एवं सीमा वशिष्ठ ने अप्रैल महीने में बीएसए से शिकायत की थी कि उनका बेटा गोविंद ज्ञानभारती पब्लिक स्कूल नयागंज में कक्षा दो में आरटीई के तहत पढ़ रहा है। अभिभावकों का आरोप है कि विद्यालय द्वारा उनसे स्कूल मेंटेनेंस और कंप्यूटर के नाम पर शुल्क की मांग की जा रही है, जबकि आरटीई के तहत पढ़ने वाले विद्यार्थियों से फीस नहीं वसूली जा सकती है।
शिकायत का संज्ञान लेते हुए बीएसए उपेंद्र गुप्ता ने ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीएसए ने स्कूल संचालक को तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में भी इस विद्यालय के खिलाफ आरटीई के तहत पढ़ने वाले विद्यार्थियों से शुल्क मांगने की शिकायत आ चुकी हैं।