प्रत्याशी व उसके समर्थक द्वारा ऐसा करने से पहले निजी भवन, भूमि, दीवार के स्वामी से अनुमति लेनी होगी। शासकीय, सार्वजनिक संपत्ति, स्थल, भवन परिसर में विज्ञापन वाल राइटिंग नहीं करेंगे। वहीं कटआउट, होर्डिंग, बैनर आदि नहीं लगा सकेंगे।
नगर निकाय निर्वाचन में हाथरस जिला प्रशासन की अनुमति के बिना प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकेगा। निकाय निर्वाचन में प्रचार के लिए किसी व्यक्ति की निजी भूमि, भवन, दीवार का उपयोग झंडा लगाने, झंडिया टांगने, बैनर लगाने जैसे कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।
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प्रत्याशी व उसके समर्थक द्वारा ऐसा करने से पहले निजी भवन, भूमि, दीवार के स्वामी से अनुमति लेनी होगी। शासकीय, सार्वजनिक संपत्ति, स्थल, भवन परिसर में विज्ञापन वाल राइटिंग नहीं करेंगे। वहीं कटआउट, होर्डिंग, बैनर आदि नहीं लगा सकेंगे।
शिकायत मिलने की दशा में आयोग के निर्देश के क्रम में संबंधित प्रत्याशी पर कार्रवाई होगी। राजनीतिक दल व उनके प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में प्रिटिंग प्रेस द्वारा सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जाएगी। इसके उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। प्रिटिंग प्रेस को बिल भी प्रस्तुत करना होगा।