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Hathras News: हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, अब चार्जशीट को देंगे चुनौती

Mon, 12 Oct 2026 01:59 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
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प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
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ग्लोरी गार्डन प्रकरण में चार्जशीट दाखिल होने के बाद हाईकोर्ट ने कॉलोनाइजर की रिट याचिका को खारिज कर दिया है। कॉलोनाइजर की ओर से याचिका पर बल न देते हुए दाखिल चार्जशीट को चुनौती देने की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश जारी किया है।
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गौरतलब है कि प्रशासनिक जांच के बाद 24 जुलाई को नगर पालिका ने कॉलोनाइजर मनोज कुमार यादव निवासी हतीसा भगवंतपुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उन पर आरोप था कि कॉलोनी को सरकारी जगह व पोखर को घेरकर बसाया गया है। इस एफआईआर के खिलाफ प्रतिवादी ने हाईकोर्ट में शरण ली थी।
इस बीच पुलिस ने जांच पूरी कर अक्तूबर के पहले सप्ताह में चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद सात अक्तूबर को हाईकोर्ट ने रिट याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता के लिए यह विकल्प खुला छोड़ा कि वह सलाह के अनुसार सक्षम न्यायालय में बीएनएसएस के तहत चार्जशीट के खिलाफ अन्य कानूनी उपाय अपना सकते हैं।
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