न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
पूरे प्रदेश के साथ जिले में भी प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि आठ बजे से सोमवार की सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगेगा। ऐसे में शुक्रवार की रात्रि आठ बजे से बाजार बंद हो जाएंगे। इसे लेकर डीएम ने व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं और संबंधित अधिकारियों को कोरोना कर्फ्यू को लेकर निर्देशित किया है। हालांकि कोरोना कर्फ्यू के दौरान दवा, दूध और सब्जी की दुकानें खुलेंगी।
डीएम रमेश रंजन ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अलावा किसी अन्य के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी सभी नगर पालिका, नगर पंचायत व ग्राम स्तर पर समन्वय स्थापित कर स्वच्छता और सफाई का विशेष अभियान चलाएंगे।
जिले में मास्क पहनना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य होगा। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी प्रतिदिन मुख्य मार्गों, बाजारों और चौराहों पर निरीक्षण कर इसकी अनिवार्यता सुनिश्चित कराएंगे। मास्क न पहनने पर पहली बार एक हजार और दूसरी बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम घर के अंदर घर के अंदर ही मनाए जाएंगे।
जिले में शनिवार और रविवार को कंटीन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री को चलाने की अनुमति के साथ-साथ साप्ताहिक बंदी होने वाले उद्योगों को छोड़कर कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शेष उद्योगों विशेष रूप में फार्मास्यूटिकल, अन्य उद्योगों जैसे दवा, सैनिटाइजर आदि बनाने वाले उद्योगों को चलाने की भी अनुमति होगी। इन उद्योगों में काम करने वाले कार्मिकों और श्रमिकों को आने-जाने की अनुमति होगी।
डीएम ने अपने आदेश में कहा है कि जिले में शनिवार व रविवार को पूर्व निर्गत आदेशों के अनुरूप कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सभी शादी के समारोह में बंद स्थानों में 50 लोगों और खुले स्थानों पर 100 की अनुमति होगी। यह अनुमति मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर का उपयोग के अलावा कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अन्य सावधानियों के साथ ही होगी।
पूर्व निर्धारित परीक्षा के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। सार्वजनिक परिवहन, विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों को 50 प्रतिशत यात्रियों की क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। पुलिस कर्मियों में कोरोना के संक्रमण के संबंध में की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा पुलिस अधीक्षक अपने स्तर पर करके आवश्यक व्यवस्थाएं कराते हुए इसकी सूचना गृह विभाग को उपलब्ध कराएंगे।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी पुलिस लाइन में शिविर लगाकर जांच आदि कराएंगे। मुख्य अग्निशमन अधिकारी हाथरस, पुलिस लाइन, पुलिस ऑफिस, थाना, चौकी आदि की फॉगिंग अपने स्तर पर कराएंगे। सीएमओ सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर स्क्रीनिंग/टेस्टिंग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। जिले की बड़ी औद्योगिक इकाइयों, सूक्ष्म, लघु, कुटीर औद्योगिक इकाइयों के संचालन की छूट होगी। इन इकाइयों के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी अनुमति पत्र या औद्योगिक इकाइयों द्वारा जारी परिचय पत्र दिखाकर इन इकाइयों में काम के लिए आने-जाने की अनुमति रहेगी।
डीआई सुनिश्चित कराएंगे ऑक्सीजन की सप्लाई
हाथरस। डीएम ने आदेश दिए हैं कि औषधि निरीक्षक मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय स्थापित करके सरकारी व निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराएंगे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से ऑक्सीजन से संबंधित समस्या के संबंध में सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई कराते हुए निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगे।