न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
जिले में एक जून की सुबह सात बजे से रात्रि सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू में नियमों के साथ छूट दी गई है। जिले में रात्रि सात बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू रहेगा। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगा और कोरोना कर्फ्यू भी लागू रहेगा। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को शासन के निर्देश के क्रम में इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। जिले में स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेश के अनुरूप होगी।
डीएम रमेश रंजन ने बताया कि जिले में एक जून से दुकान, बाजार सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक कोविड कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति होगी। शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। साप्ताहिक बंदी में पूरे जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी।
दुकान और बाजार के साथ सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता व दो गज की दूरी के साथ खोलने की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि निजी कंपनियों के कार्यालय कोविड नियमों के साथ खुलेंगे। प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क बनानी होगी। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति प्रदान की है।
सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी, लेकिन घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को खुले स्थान पर संचालित कराया जाएगा। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय तद्नुसार खोलने की अनुमति होगी। बैंकों, बीमा कंपनियों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं और कार्यालय खुले एवं क्रियाशील रखे गए हैं। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त हाईवे व एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे, ठेले और खोमचे वालों को खोलने की अनुमति होगी।
ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय और वेयर हाउस खोलने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्मस्थलों को एक बार में एक स्थान पर पांच से अधिक श्रद्धालु न हों, इस शर्त के खोलने की अनुमति रहेगी। तीन पहिया वाहन आटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित तीनव्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों पर केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। अंडे, मांस एवं मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। खुले में कोई बिक्री नहीं की जाएगी। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब्स एवं शापिंग मॉल्स पूर्णत: बंद रहेंगे।