न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
राज्य सरकार ने यातायात के नियमों के उल्लंघन पर बढ़ाई जुर्माने की राशि के बाद परिवहन निगम का सॉफ्टवेयर भी अपडेट हा गया है। अब परिवहन विभाग के अधिकारियों ने भी नियमों का पालन कराने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। लोगों को नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना अदा करना होगा। इस क्रम में शुक्रवार को एआरटीओ द्वारा 65 वाहनों को चालान काटे गए और जुर्माना वसूल किया गया। वाहन स्वामियों में खलबली मची रही।
नियम तोड़ने पर देना होगा ये जुर्माना
बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पांच हजार रुपये, बिना हेलमेट दो पहिया वाहन, बिना सीट बेल्ट चार पहिया वाहन चलाने पर एक हजार रुपये, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर दस हजार रुपये, गलत पार्किंग पर पहली बार पांच सौ रुपये दूसरी बार 1,500 रुपये जुर्माना देना होगा। वाहन को गलत ढंग से मॉडिफाई कराकर बेचने पर एक लाख रुपये, बिना बीमा के वाहन चलाने पर पहली बार दो हजार दूसरी बार चार हजार रुपये, बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाने पर पहली बार पांच हजार व दूसरी बार दस हजार रुपये, शांत क्षेत्र में हॉर्न बजाने पर पहली बार एक हजार दूसरी बार दो हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा।
दमकल, एंबुलेंस आदि को रास्ता नहीं देने दस हजार रुपये, गलत तथ्य दिखाकर ड्राइविंग लाइसेंस पर दस हजार रुपये, अधिकारी की बात नहीं मानने और काम में बाधा डालने पर दो हजार रुपये। फर्जी, दस्तावेज बनाकर वाहन बेचने व खरीदने पर एक लाख रुपये, तेज कार चलाने पर दो हजार व माल वाहन को चार हजार रुपये देने होंगे।
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