मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मुधकर, मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू देवी, मंजू यादव, राम लड़ेते, उपेंद्र सिंह, संजू कुमार, रामप्रकाश शाक्य, दुर्वेश कुमार और दलवीर सिंह को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक आरोपी महिला मंजू देवी की अंतरिम जमानत उच्च न्यायालय से हो चुकी है।
हाथरस के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार त्रिपाठी के न्यायालय में सत्संग हादसे के आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई। न्यायालय ने अब इस मामले में सुनवाई के लिए 1 अक्तूबर की तिथि नियत की है।
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उल्लेखनीय है कि गांव फुलरई मुगलगढ़ी में 2 जुलाई को हुए नारायण साकार हरि के सत्संग में भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने अभी तक न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल नहीं किया है। इस मामले की विवेचना जारी है।
पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मुधकर, मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू देवी, मंजू यादव, राम लड़ेते, उपेंद्र सिंह, संजू कुमार, रामप्रकाश शाक्य, दुर्वेश कुमार और दलवीर सिंह को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक आरोपी महिला मंजू देवी की अंतरिम जमानत उच्च न्यायालय से हो चुकी है।