न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
शासन स्तर से सभी पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड बनाकर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। शासन ने अपने निर्देशों में कहा है कि कई ऐसे नागरिक हैं, जिनके पास अपना कोई आवास नहीं है और आश्रयहीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें समुचित पहचानपत्र के अभाव में आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होते हैं। ये खाद्यान्न वितरण की महत्वपूर्ण योजना से वंचित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस क्रम में डीएम ने निर्देश जारी किए हैं।
डीएम ने कहा कि जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कचरा उठाने वाले नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर राशनकार्ड उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्र कार्य ग्राम पंचायत के लेखपालों द्वारा संपादित किया जाएगा। नगरीय क्षेत्र के नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषद में संबंधित अधिशासी बेघर और कचरा उठाने वाले नागरिकों का सर्वे और सत्यापन किया जाएगा।
जिन व्यक्तियों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन बेघर तथा कचरा उठाने वाले नागरिकों के आधार कार्ड जारी किए जाने को संबंधित तहसीलदार द्वारा फोटोयुक्त प्रमाणपत्र निर्गत किए जाएंगे। ऐसे व्यक्ति अपना आधार कार्ड जारी करा सकें। उन्होंने कहा कि उक्त कार्य शासन की शीर्ष प्राथमिकता में सम्मिलित है। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही व शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संवाद