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हाथरस : कम उम्र में अपराध करने वाला नहीं कर सकता सरकारी नौकरी के लिए आवेदन

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मीरपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय परिसर कार्यक्रम में एसीजेएम डॉक्टर लकी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर स - फोटो : SADABAD
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संवाद न्यूज एजेंसी, सादाबाद।
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अगर 18 साल से कम उम्र में कोई अपराध करता है तो उसे कानूनी रूप से दंड तो कम मिलेगा लेकिन आगे चलकर वह किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता। इसलिए बचपन से ही हमें आपराधिक कृत्यों के प्रति बच्चों को जागरूक करना चाहिए।
उक्त बातें सोमवार को पूर्व माध्यमिक विद्यालय मीरपुर में आयोजित जिला विधिक साक्षरता जागरुकता शिविर में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. लकी ने कही। इससे पहले मां शारदे के छविचित्र पर माल्यार्पण कर शिविर की शुरुआत की गई। सभी विशिष्ट अतिथियों का माला, पट्टका, स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया।
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चेतना सिंह सचिव जिला विधिक प्राधिकरण, डॉ. लकी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सादाबाद, योगेश जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट सादाबाद, रविकांत अग्रवाल चेयरमैन, भुवनेश चौधरी खंड शिक्षा अधिकारी, पोप सिंह प्रधान प्रतिनिधि विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
चेतना सिंह ने कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से आपसी सहमति से न्यायालय में लंबित बहुत से विवादों का निस्तारण किया जा रहा है। योगेश जैन ने बताया गया कि छात्राओं के लिए भी विशेष कानून का प्रावधान है।
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इस दौरान तिलक सिंह प्रधान प्रतिनिधि कूपा कला, रणधीर सिंह एआरपी, हरिओम चौधरी अध्यक्ष जूनियर शिक्षक संघ, दिनेश सिकरवार, सुनील यादव, संजीव चौधरी, राहुल देव, ब्लॉक अध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक संघ अमित चौधरी, गोविंद रावत ब्लॉक अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ, महावीर सिंह महावीर सिंह नोडल शिक्षक, संकुल सचिन उपाध्याय, शिक्षक संकुल वर्षा राना, शिक्षक संकुल राजकुमार, शिक्षक संकुल विशन तिवारी, हेमंत कुमार प्रधान अध्यापक, अमरीश अग्रवाल, चारुल गर्ग, मोनू बंसल, शिवानी उपाध्याय, कुसुमलता, निशू चौधरी, नीतू चौधरी, मंजू सिंह, पवन अग्रवाल, किशोर जैसवाल, पंडित योगेश शरण शर्मा, उदयवीर, संदीप पाठक आदि मौजूद रहे।
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