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हाथरस : किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाले को कोर्ट ने सुनाई साल साल कैद की सजा

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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एक किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़खानी और अश्लील हरकत करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए उसे सात साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सिकंदराराऊ के कस्बा पुरदिलनगर निवासी एक महिला ने थाना सिकंदराराऊ में यह मुकदमा दर्ज कराया कि कस्बे का राजू 21 सितंबर 2017 को रात्रि साढ़े आठ बजे उसके घर में घुस आया। राजू ने इस महिला की 15 वर्षीय लड़की के साथ छेड़खानी व अश्लील हरकत की। शोर मचने पर उसने मारपीट व गाली-गलौज की।
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मुकदमे में कहा गया था कि राजू सट्टे का काम करता है। इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) प्रथम प्रतिभा सक्सेना के न्यायालय में हुई। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे सात साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अर्थदंड न देने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की कुल धनराशि पीड़िता को देने के आदेश भी न्यायालय ने दिए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी राजपाल सिंह दिशवार ने पैरवी की।
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