न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
यदि आप विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने जा रहे है तो पहले आपको बिजली का बिल जमा करना होगा। बिजली विभाग ने अनआपत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। उसके बाद आप चुनाव में शिरकत कर पाएंगे। विभागीय अधिकारी भी यह कह रहे हैं चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा।
उल्लेखनीय है कि बिजली विभाग का काफी रसूखदार लोगों पर अच्छा खासा बकाया है। अब एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में लोग बिजली जमा नहीं कर रहे हैं। इस कारण विभाग का लक्ष्य धीमा चल रहा है।। इसी बीच विधानसभा चुनाव से विभाग को राजस्व मिलने की उम्मीद है।
जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेंगे। पहले उन्हें बिजली का पूरा बिल जमा करना होगा। साथ ही संबधित खंड कार्यालय से अनापति प्रमाणपत्र लेना होगा। उसके बाद चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। अधीक्षण अभियंता जगतराम का कहना है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को विभाग से नोडयूज सर्टिफिकेट लेना होगा। तभी वह चुनाव में लड़ सकेंगे। संवाद