हाथरस : उर्वरक विक्रेताओ के साथ बैठक करते जिला कृषि अधिकारी। संवाद
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
कीटनाशक विक्रेताओं की दुकान और फर्म पर निरीक्षण के दौरान कई कमियां सामने आ रही हैं।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशक नियमावली 1971 के अंतर्गत कीटनाशक विक्रेताओं द्वारा विक्रय किए जा रहे कीटनाशक स्टॉक की बिक्री और वितरण की सूचना प्रत्येक माह की 25 तारीख को कार्यालय में उपलब्ध होनी चाहिए। किसान को रसायन के क्रय पर कैश मीमो, जिस पर रसायन का नाम, बैच नंबर, विनिर्माण तिथि, अवसान तिथि एवं विक्रय मूल्य अंकित हो अवश्य उपलब्ध कराएं।
स्टॉक एवं बिकी रजिस्टर एवं कैश-मीमो को पूर्ण कर अपनी दुकान पर रखें। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान कमियां मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिना लाइसेंस के किसी भी स्थिति में कीटनाशकों की बिक्री न की जाए। फर्मों के अधिकार पत्र फुटकर विक्रेताओं को उपलब्ध कराए जाएं। संवाद