चार हमलावरों को तीन-तीन साल कैद की सजा
घर में घुसकर मारपीट के अलावा गाली-गलौज और जान से मारने की दी थी धमकी
अर्थदंड की भी सुनाई सजा, अर्थदंड नहीं देने पर भोगना होगा अतिरिक्त कारावास
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) एफटीसी सुशील कुमार सिंह ने घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के चार आरोपियों को तीन-तीन साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
परिवादी छोटे खां पुत्र लाल खां निवासी मोहल्ला कोलियान कस्बा हसायन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा है कि उसकी बेटी को चार माह पहले मोहल्ले का ही सोनू बहला-फुसलाकर ले गया था। इसकी रिपोर्ट उसने दर्ज कराई थी। तभी से सोनू के परिजन उससे रंजिश मानने लगे। 16 सितंबर 2012 को शाम छह बजे जब छोटे खां अपने घर में अंदर खाना खा रहा था। तभी शौकत पुत्र काजी, लियाकत पुत्र शौकत, अनवार पुत्र शौकत, सलीम पुत्र काजी निवासीगण मोहल्ला कोलियान हसायन उसके घर में लाठी-डंडा लेकर घुस आए।
इन लोगों ने उसे और उसकी पत्नी को जमकर मारापीटा। इस मामले की सुनवाई सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)-एफटीसी सुशील कुमार सिंह की अदालत में हुई। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को तीन-तीन साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।