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पुलिसकर्मियों के विरुद्ध होगी रिपोर्ट दर्ज

Wed, 06 Dec 2017 11:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो हाथरस। 
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दबिश के दौरान घरवालों से मारपीट व तोड़फोड़ करना पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया। पीड़िता ने जब थाने में शिकायत की तो मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इस पर पीड़िता ने घर में तांडव मचाने, लूटपाट और मारपीट करने का पुलिसकर्मियों पर आरोप लगातेहुए अदालत में गुहार लगाई। हाल ही में अदालत ने 18 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। इनमें से ज्यादातर हाथरस एसओजी और सादाबाद थाने  के पुलिसकर्मी हैं। पीड़िता फिरोजाबाद जिले के रामनगर की रहने वाली है।
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  फिरोजाबाद जिले के थाना पचोखरा के गांव रामनगर निवासी कांतादेवी पत्नी रामलखन ने  विशेष सत्र न्यायाधीश को दिए प्रार्थना-पत्र में कहा कि बीती सात अक्तूबर की शाम हथियारों से लैस डेढ़ दर्जन युवक गालीगलौज करते हुए उनके घर में घुस गए।कुछ युवक पुलिस की वर्दी पहने हुए थे। विरोध पर युवकों ने महिलाओं के साथ मारपीट की थी। आरोपी घर में तांडव मचाने के बाद बक्से व अलमारी तोड़कर एक सोने की चेन, दो अंगूठी, कानों की झुमकी, एक जोड़ी पायल, बारह हजार रुपये व अन्य सामान लूट ले गए। 

  लूटपाट के दौरान वर्दीधारियों ने परिजनों को झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी दी थी। पीड़िता ने कहा है कि लूटपाट करने वाले सादाबाद थाने के सिपाही व दरोगा थे। मामला पुलिस से जुड़ा होने के कारण स्थानीय पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़िता ने आरोप लगाते   हुए कहा था कि वारदात के एक दिन बाद पुलिस ने चचिया ससुर केदार सिंह को सादाबाद क्षेत्र में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री          का संचालक दर्शाते हुए फरार   दिखा दिया। 
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  कोर्ट ने टूंडला पुलिस को सादाबाद थाने के एसआइ विपिन यादव, रामगोपाल व सुधीर राघव, आरक्षी आदित्य कुमार, उपेन्द्र कुमार, भूपेंद्र कुमार एवं फीरोजाबाद क्राइम ब्रांच टीम तथा सात-आठ अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध लूट, गाली-गलौजव मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वरिष्ठ उपनिरीक्षक जगन्नाथ सिंह का कहना है कि न्यायालय का आदेश प्राप्त हो  गया है, मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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