हाथरस। विधवा के साथ धोखाधड़ी कर उसकी जमीन का बैनामा कराए जाने पर हाथरस गेट पुलिस ने नौ आरोपियों के विरुद्ध धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों ने ऐसा करने के लिए विधवा महिला की जगह दूसरी महिला को संपत्ति का वारिस बता दिया। इस संबंध में एसपी ने सीओ को जांच के आदेश दिए थे। सीओ की जांच के बाद एसपी के निर्देश पर थाना पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है।
भगवान देवी निवासी नाई का नगला का कहना है कि उनकी पति भगवान दास की मृत्यु पांच अप्रैल 2005 को हो गई थी। इसके बाद भगवान देवी कासगंज के गांव बिलराम स्थित अपने मायके चली गई थीं। भगवानदेवी के कोई संतान नहीं होने से वह अपने पति की संपत्ति की वारिस थी। एक साल पहले जब महिला अपनी संपत्ति देखने यहां आई तो आरोपी जेठ ने उसे भगा दिया और जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने एक अन्य महिला को भगवानदास की पत्नी दिखाकर उसका नाम खतौनी पर अंकित करा दिया। भगवान देवी ने इसकी शिकायत सदर तहसीलदार को की। मामले की सुनवाई करते हुए तहसीलदार ने 29 सितंबर 2015 के अपने आदेश में संपत्ति के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी। बावजूद इसके एक अक्तूबर 2015 को फर्जी तरीके से इस संपत्ति का बैनामा कर दिया गया। इंस्पेक्टर राजेश्वर प्रसाद त्यागी का कहना है कि विधवा महिला के साथ फर्जीवाड़ा किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।