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नौ मिलावटखोरों पर लगाया 1.30 लाख का जुर्माना

Fri, 01 Jun 2018 11:41 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला ब्यूरो, हाथरस।
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मिलावट की जांच
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हाथरस में खाद्य वस्तुओं पर मिलावट कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले नौ मिलावटखोरों पर 1.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई न्याय निर्णायक अधिकारी एडीएम न्यायालय ने की है। 
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खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्णीत वाद में दूध में मिलावट करने पर अशोक पुत्र महेंद्र निवासी शाहगली मैंडू पर 10 हजार, बेर के चूरन में मिलावट करने पर कमल सिंह पुत्र मवासीराम निवासी नगला तुंदला पर 10 हजार, दलिया में मिलावट करने पर सासनी निवासी किशनलाल पुत्र वासीराम पर 10 हजार, दूध में मिलावट करने पर उतरा सासनी निवासी टीटू पुत्र शिवचरन पर 15 हजार, दूध में मिलावट करने पर गढौला जलेसर एटा निवासी पुष्पेंद्र पुत्र रोशनलाल पर 15 हजार, नमकीन में मिलावट करने पर हाथरस जंक्शन निवासी मनोज पुत्र बृजमोहन पर 10 हजार, घी में मिलावट करने पर किलागेट हाथरस निवासी त्रिलोकी पुत्र गोपालदास पर 25 हजार, हिंद कार्बोनेट वाटर में मिलावट करने पर लाड़पुर पवलोई निवासी सुभाष पुत्र जसवंत पर 25 हजार और सरसों के तेल में मिलावट करने पर सुरेंद्र पुत्र मुन्नीलाल पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाए जाने की कार्रवाई की गई है। एफएसओ राकेश कुमार ने बताया कि जुर्माना जमा न करने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 
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