न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने सहपऊ के चेयरमैन के अलावा पांच नामजद एवं 10-15 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147 ,254 ,323,452,504, 3-2 ,5क एवं एससी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस मुकदमे की विवेचना सीओ सादाबाद द्वारा की जाएगी ।
रिपोर्ट में आरोप है कि सहकारिता चुनाव में चेयरमैन ने अपने साथियों के साथ पीड़िता के घर जाकर सहकारिता चुनाव में उसके पति द्वारा पर्चा वापस लेने के लिए जबरन दवाब बनंाया। मना करने पर उसके और उसके परिजनों से हाथापाई की गई। कस्बे से निकालने एवं उसके परिवार को बर्बाद करने की धमकी देने के साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया।
पीड़िता की मानें तो वह इन लोगों की शिकायत करने कोतवाली गई तो उसकी दी हुई तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजबूरन उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक घटना 21 जनवरी 2018 की शाम करीब सात बजे की है। शिकायतकर्ता मीना देवी के पति महावीर सिंह दिवाकर निवासी कस्बा सहपऊ मोहल्ला धोबियाना ने आत्म निर्भर सहकारी समिति सहपऊ लिमिटेड पूर्वी के चुनाव में वार्ड संख्या तीन से 20 जनवरी 2018 को संचालक पद के लिए नामांकन किया था।
आरोप है कि 21 जनवरी को नामजद विजय कुमार, विपन कुमार पुत्रगण मूलचंद्र वशिष्ठ, गिर्राज किशोर पुत्र गोपाली राम, ललित कुमार पुत्र गिर्राज किशोर, नरेंद्र कुमार उर्फ नेता पुत्र ज्वाला प्रसाद निवासीगण मोहल्ला शुक्लयाना कस्बा सहपऊ एवं राहुल शर्मा पुत्र सुभाष चंद्र उर्फ ब्रज किशोर निवासी बजरिया कस्बा सहपऊ के साथ 10-15 अन्य लोग उसके घर के अंदर घुस आए। गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। कोतवाली निरीक्षक अवधेश कुमार का कहना है कि आरोपियों के विरुद्घ आईपीसी की विभिन्न धाराओें में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी सादाबाद द्वारा की जाएगी।
मेरे खिलाफ साजिश के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। पहले भी इन लोगों ने ऐसी कोशिश की थी। जब वह सफल नहीं हुए तो न्यायालय के माध्यम से यह मुकदमा दर्ज करा दिया।
-विपिन वशिष्ठ, नगर पंचायत अध्यक्ष सहपऊ