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डीआईजी के आदेश पर मंडल महामंत्री के विरूद्ध मारपीट का मुकदमा दर्ज

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहपऊ (हाथरस)
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सहपऊ। कोतवाली पुलिस ने 12 जनवरी की शाम को हुई मारपीट की घटना के मामले में दूसरे पक्ष द्वारा डीआईजी अलीगढ़ को प्रार्थना पत्र दिया गया। डीआईजी के आदेश पर अब कोतवाली पुलिस ने मंडल महामंत्री पक्ष के लोगों पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया है।

गौरतलब है कि क्षेत्र के गांव वीर नगर निवासी मनोज कुमार पुत्र रामजीलाल भाजपा के मंडल महामंत्री हैं। मंडल महामंत्री की गांव के कुछ लोगों के साथ पुरानी रंजिश चली आ रही है। इस लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। पुलिस ने इस मारपीट की घटना का मुकदमा महामंत्री की तरफ से दो दिन बाद मिली तहरीर पर आठ नामजद और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कर लिया।
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मुकदमा दर्ज होते ही महामंत्री की विरोधी पार्टी भी सक्रिय हो गई। उसने पहले कोतवाली पुलिस, सीओ सादाबाद और एसपी कार्यालय के चक्कर लगाए, लेकिन वहां से बात नहीं बनती देख इन लोगों ने डीआईजी अलीगढ़ का दरवाजा खटखटाया। अब इसी गांव के विष्णु कुमार पुत्र राजवीर के प्रार्थना पत्र पर डीआईजी ने एसपी हाथरस को निर्देशित करते हुए स्थानीय पुलिस को तत्परता से मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किए।

रिपोर्ट के मुताबिक घटना वाले दिन शाम को करीब साढ़े सात बजे वह अपने खेतों में गाय भगाने जा रहा था तो रास्ते में मनोज, दिनेश, विनोद पुत्रगण रामजीलाल, रिंकू उर्फ कृष्ण पुत्र विनोद, देवेंद्र पुत्र श्यामवीर, ललित पुत्र दिनेश, श्यामवीर पुत्र हरी सिंह, बृजेश पुत्र ओमवीर एवं दो अज्ञात लोगों ने उन्हें घेर लिया एवं उनके गले में रस्सी का फंदा डालकर जमीन पर गिराकर बुरी तरह से मारापीटा। उनकी चीख-पुकार सुनकर गांव के कुछ लोग उसे बचाने आ गए। वहां से वह अपने घर में जा घुसा।
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इन लोगों ने उसका पीछा किया और घर का दरवाजा तोड़कर उसके घर में घुस आए। महिलाओं से अश्लील हरकत की गई। गाली-गलौज की गई। मंडल महामंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इन लोगों के विरुद्ध कोतवाली में झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। अब पुलिस ने डीआईजी के आदेश पर इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 323, 506, 307, 452, 354 एवं 427 में मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू दी है।
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