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जानलेवा हमले में चार को 10 साल की कैद

Thu, 28 Jul 2016 12:20 AM IST
अमर उजाला, हाथ्ारस
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अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय एसएन त्रिपाठी के न्यायालय ने जानलेवा हमले के एक मामले में चार लोगों को 10-10 साल कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को दस-दस महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक वादी राजू कुमार ने 9 अक्तूबर 2009 को कोतवाली सादाबाद में तहरीर दी कि कि एक दिन पूर्व उसकी अपने पड़ोसी से मोबाइल को लेकर कहासुनी हो गई थी। 9 अक्तूबर 2009 की  सुबह करीब आठ बजे वह अपने घर पर मौजूद था। तभी चार लोग गाली-गलौज करते हुए उसके घर के अंदर घुस आए। एक व्यक्ति के पास लाइसेंसी बंदूक थी, जबकि बाकी लाठी लिए हुए थे।

उन्होंने गाली देने से मना किया तो इनमें से एक ने कहा कि इसे जान से मार दो। जान से मारने की नीयत से फायर किया। एक गोली संजय पुत्र सोवरन सिंह के पैर में लगी। डंडे से उसे मारापीटा गया और ईंट फेंककर मारी गईं। फायरिंग की आवाज सुनकर गांव के काफी लोग आ गए, जिसके बाद यह लोग धमकी देकर भाग गए।
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इस मामले में अभियुक्त रामप्रताप, शिव प्रताप, भानुप्रताप और विपिन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया।
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