करीब 73000 रुपये के गबन के मामले में डीएम के निर्देश पर सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। शेष 933000 रुपये के गबन के मामले में निलंबित सचिव राजेश कुमार गौतम निवासी गंगा नगर कॉलोनी सादाबाद के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 409 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
हाथरस के सादाबाद की साधन सहकारी लिमिटेड गोविंदपुर पर सदस्यों के अभिलेखों से छेड़खानी, बैंक खाते में फर्जी प्रविष्ठियां, गबन आदि के मामले में निलंबित सचिव के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में ग्राम विकास अधिकारी सहकारिता द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया। गबन के मामले में इससे पहले भी सचिव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है।
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ग्राम विकास अधिकारी सहकारिता सत्यपाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि गबन के मामले में साधन सहकारी समिति गोविंदपुर सचिव राजेश कुमार गौतम को निलंबित कर दिया गया था। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता हाथरस को जांच सौंपी गई थी। जांच टीम ने इस संबंध में जांच सौंप दी। जांच में राजेश कुमार गौतम द्वारा वित्तीय अनियमितता करने, समिति सदस्यों के अभिलेखों से छेड़खानी करने, बैंक खातों में फर्जी प्रविष्ठियां, कृषक सदस्यों की फर्जी खतौनियों के माध्यम से फर्जी ऋण सीमा तैयार कर करीब दस लाख रुपये के गबन का दोषी माना है।
करीब 73000 रुपये के गबन के मामले में डीएम के निर्देश पर सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। शेष 933000 रुपये के गबन के मामले में निलंबित सचिव राजेश कुमार गौतम निवासी गंगा नगर कॉलोनी सादाबाद के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 409 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।