अभियुक्त पर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर साकार विश्व हरि उर्फ भोलेबाबा के सत्संग के आयोजन में अनुमति से अधिक भीड़ इकट्ठी करने और उसमें अधिक भीड़ के कारण भगदड़ मचने से पुरुष, महिला व बच्चों की मृत्यु हो जाने का आरोप है।
हाथरस के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जय हिंद कुमार सिंह के न्यायालय ने सिकंदराराऊ के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में हुए सत्संग कांड में एक और आरोपी की जमानत खारिज कर दी है।
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न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त पर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर साकार विश्व हरि उर्फ भोलेबाबा के सत्संग के आयोजन में अनुमति से अधिक भीड़ इकट्ठी करने और उसमें अधिक भीड़ के कारण भगदड़ मचने से पुरुष, महिला व बच्चों की मृत्यु हो जाने का आरोप है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत के लिए आधार पर्याप्त नहीं है, इसलिए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।
उल्लेखनीय है कि सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव फुलरई-मुगलगढ़ी में साकार विश्व हरि भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हो गई थी। अभियोजन अधिकारी राजकुमार ने बताया कि इस प्रकरण के आरोपी मुकेश कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दाखिल हुआ। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। विगत में भी दो आरोपियों की जमानत खारिज की जा चुकी है।