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बिना अनुमति चल रहे भट्टे को बंद कराएं

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ब्यूरो, अमर उजाला हाथरस।
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अपर जिलाधिकारी रेखा एस चौहान ने सिकंदराराऊ के मथुरापुर गांव में बिना अनुमति चल रहे ईंट भट्टे के खिलाफ धारा 31 ए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस धारा के तहत प्रशासन भट्टे का संचालन बंद करा सकता है। एडीएम ने यह निर्देश एसडीएम सिकंदराराऊ को दिए हैं।

एडीएम ने क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ के पत्र का हवाला देते हुए बिना परमीशन के संचालित श्रीर्जी इंट उद्योग मथुरापुर सिकंदराराऊ को धारा 31 ए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस कार्रवाई से उनको भी अवगत कराए जाने को कहा है।
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गौरतलब है कि तहसील सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव मथुरापुर में चल रहे श्रीजी ईंट उद्योग के मानक के प्रतिकूल संचालित किए जाने की शिकायत दिनेशचंद वार्ष्णेय निवासी मोहल्ला नौरंगाबाद पश्चिम सिकंदराराऊ ने की थी। शिकायत के बाद क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ ने इस भट्टे को 2017 में संचालित किए जाने की परमीशन नहीं दी, फिर भी इसका संचालन बदस्तूर किया जा रहा है।
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शिकायतकर्ता ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई वैधानिक कार्रवाई अमल में नहीं लाए जाने की शिकायत भी डीएम से की थी। इसके बाद एडीएम ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है। उन्होंने एसडीएम को कार्रवाई कर इस कार्रवाई से उनके कार्यालय को भी अवगत कराने के निर्देश जारी किए हैं।
 
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