अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष थिरानियां के न्यायालय ने चोरी के एक मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 24 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
थाना सादाबाद में एक भैंस व पड़िया चोरी करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के बाद विवेचक ने अभियुक्त राकेश कुमार व एक अन्य अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
इस मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष थिरानियां के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी राकेश निवासी नरहोली थाना सैफई जनपद इटावा को दोषी करार देते हुए 24 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।