न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। शासन स्तर से अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में जैव विविधता अधिनियम के तहत जैव विविधता निधि के खाते खोले के निर्देश जारी किए गए हैं। इस आदेश के आने के बाद डीपीआरओ बनवारी सिंह ने सभी ग्राम पंचायतों में 16 जनवरी तक खाते खोले जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
उन्होंने कहा है कि निर्धारित समयावधि में खाते खोलकर अपनी रिपोर्ट कार्यालय को उपलब्ध कराएं। जैव विविधता अधिनियम-2002 के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत की गांव निधि का राष्ट्रीयकृत बैंक में एक अलग से खाता खोला जाएगा। यह खाता बचत खाते के रुप में खोला जाएगा। इसका संचालन ग्राम प्रधान और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालन होगा।
इस खाते में इससे संबंधित ही धनराशि को रखने के निर्देश शासन स्तर से जारी किए है। वही प्रत्येक ग्राम पंचायत 6 सदस्यीय एक कमेटी भी गठित की जाएगी। इस कमेटी में ग्राम प्रधान व सचिव के अलावा चार सदस्य नामित किए जाएंगे। आदेश आने के बाद विभागीय स्तर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है।