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Hardoi News: किशोरी से छेड़छाड़ में दो को तीन-तीन साल की सजा

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हरदोई। किशोरी से छेड़छाड़ के नौ साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (कोर्ट संख्या-14) दिनेश गौड़ ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया। दोनों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। कुल 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की 80 फीसदी रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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पाली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि 19 मई 2017 की सुबह करीब सात बजे उसकी पुत्री (17) खेत में शौच के लिए गई थी। इस दौरान गांव के सदाकत अली और ताज मोहम्मद वहां पहुंच गए। दोनों ने किशोरी का हाथ पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकतें कीं और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।
पुलिस ने छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों को पेश किया गया। इसके साथ ही नौ अभिलेखीय साक्ष्य भी पेश किए गए। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान को विश्वसनीय मानते हुए विशेष न्यायाधीश ने दोनों को सजा सुनाई।
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