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Hardoi News: बुजुर्ग को गंभीर चोट पहुंचाने में दो सगे भाइयों को पांच-पांच साल की सजा

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हरदोई। बुजुर्ग व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने में जिला जज रीता कौशिक ने दो सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। दोनों को पांच-पांच साल की सजा जिला जज ने सुनाई है। अभियुक्तों पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी। जुर्माने की 75 फीसदी रकम बतौर क्षतिपूर्ति चोटिल को भी देने के आदेश जिला जज ने दिए हैं।
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माधौगंज थाना क्षेत्र के मुड़ियाखेड़ा गांव निवासी कृष्णपाल ने 15 जुलाई 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके गांव के ही रामचंद्र व रामपाल (सगे भाई) सात जुलाई 2021 की शाम करीब आठ बजे घर में घुस आए थे। भूमि विवाद को लेकर उसके पिता छोटेलाल से गाली-गलौज करने लगे थे। गाली देने से मना करने पर दोनों ने डंडों से पीटा था। घटना में छोटेलाल को गंभीर चोटें आईं थीं। आसपास के लोग मौके पर आ गए तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए थे। घायल को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों को पेश किया गया। साथ ही नौ अभिलेखीय साक्ष्य भी पेश किए गए। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर जिला जज रीता कौशिक ने सजा सुनाई।
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