संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के सात साल पुराने मामले में अपर जिला जज (कोर्ट संख्या 16) हेमेंद्र कुमार सिंह ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की 75 फीसदी रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने के भी आदेश अपर जिल जज ने दिए हैं।
कोतवाली देहात क्षेत्र की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 15 मई 2017 को रिश्तेदारी में गयी थी। घर में उसकी पुत्री (13) व एक पुत्र था। दोपहर करीब 12 बजे गांव का ही रामाधार घर में तराजू मांगने आया था। पुत्री के मना करने पर रामाधार ने पुत्री के साथ छेड़छाड़ की थी। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी थी।
शोर पर पड़ोस के कई लोग मौके पर आ गए थे। लोगों को आता देख अभियुक्त मौके से भाग गया था। वापस घर पहुंचने पर मां को किशोरी ने पूरी बात बताई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला जज ने सजा सुनाई है।