राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर मार्च
में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय मासिक लोक अदालत को लेकर जिला जज नरेश जैन
ने शुक्रवार को बैठक कर जरूरी निर्देश दिए और कहा कि न्याय पालिका से समाज
की बड़ी उम्मींदे हैं, हमें पूरी मेहनत व लगन से वादों के शीघ्र निस्तारण
के लिए कार्य करना होगा।
14 मार्च को राष्ट्रीय मासिक लोक अदालत का
आयोजन होना है। जिला जज ने लोक अदालत की तैयारियों को लेकर कार्य प्रारंभ
कर दिया। शुक्रवार को उन्होंने बैंकर्स तथा बीमा कंपनियों के वकीलों के साथ
बैठक की। बैंक अफसरों से जिला जज ने कहा कि प्रीलिटिगेशन के माध्यम से ऋण
वसूली के निस्तारित होने वाले वादों में समझौते का पालन करना पक्षकारों के
लिए बाध्यकारी है।
कहा कि प्रीलिटिगेशन में तय होने वाले सभी वादों का पूरा
रिकार्ड तैयार कर पत्रावलियां तैयार की जाएं। उन्होंने कहा कि जनहित
में बैंक अपने ऋणी के प्रति लोक अदालतों में नरमी बरतें। बैंक प्रबंधकों ने
भी जिला जज के समक्ष बात रखी। जिला जज ने बीमा कंपनियों के वकीलों से मोटर
दुर्घटना के वादों को प्रीट्रायल बैठक में गंभीरता से तय करने के निर्देश
भी दिए।
बैठक में विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सिविल जज श्याम शंकर, अपर
सिविल जज प्रभानाथ त्रिपाठी, इलाहाबाद बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक वीके मिश्रा,
एलडीएम पीके सिंह, ग्रामीण बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक बीडी भास्कर, एसबीआई
प्रबंधक हरिराम पांडे आदि मौजूद थे।