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पूर्व प्रधान समेत छह को हत्या के अपराध में उम्रकैद

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हरदोई। प्रधानी के चुनाव की रंजिश में करीब आठ साल पूर्व हुए सीतापुर जिले के युवक की हत्या के मामले के दोषी पूर्व प्रधान व उनके दो पुत्रों समेत छह लोगों को बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या 12) चंद्र विजय श्रीनेत की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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मुकदमे के मुताबिक, पिहानी थाना क्षेत्र के नरधिरा गांव में 24 नवंबर 2011 को सुबह साढ़े 10 बजे पुष्पेंद्र कुमार पुत्र परमेश्वर दीन अपने मामा के लड़के सीतापुर जिले के पिसावां थाना क्षेत्र के पेंदारी गांव निवासी श्यामसुंदर (30) के साथ खेत से घर लौट रहा था। रास्ते में रुककर दोनों सरकारी हैंडपंप पर पानी पीने लगा। इसी बीच गांव के मदन पाल पुत्र रामसेवक, सिंटू सिंह पुत्र जागेश सिंह, शिवकुमार पुत्र सुरेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान विमलेश सिंह अपने दो बेटों लाखन सिंह व वीरू सिंह संग पुष्पेंद्र और श्यामसुंदर को घेर लिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) फौजदारी सूरजपाल सिंह के मुताबिक, सभी ने गालीगलौज करते हुए फायरिंग कर दी, जिससे श्यामसुंदर जख्मी हो गया, जबकि पुष्पेंद्र बाल-बाल बच गए। श्यामसुंदर को फौरन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिहानी ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, यहां कुछ घंटों बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। कोर्ट ने सभी को हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया।
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