हरदोई। सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) में आवेदक को सूचना न देना और आयोग में सुनवाई के समय गैरहाजिरी को आयोग ने गंभीरता से लिया। राज्य सूचना आयुक्त ने संडीला बीडीओ पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने जुर्माना राशि बीडीओ के वेतन से वसूलने के आदेश जारी किए हैं।
राज्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन शाही ने यह आदेश संडीला के छनोइया निवासी राघवेंद्र वाजपेयी की अपील पर सुनवाई के समय जारी किया है। आदेश में कहा है कि संडीला बीडीओ ने आवेदक को समय से सूचना नहीं दी। आयोग में सुनवाई के समय स्वयं न आकर सहायक सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण सुबोध कुमार को भेजा।
बीडीओ ने जानकारी के बाद भी आयोग के आदेश की अनदेखी की है। इससे आवेदक को न तो समय से सूचना मिल पाईं और न ही बीडीओ ने उपस्थिति दर्ज कराई। आयुक्त ने बीडीओ पर जुर्माना लगाते हुए ग्राम्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव को वेतन से वसूली के आदेश दिए हैं। कहा है कि जुर्माना राशि आयोग की मद में जमा कराई जाएगी।