हरदोई। बिजली उपभोक्ताओं को सहूलियत देने के लिए शासन भले ही नए कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने का दावा कर रहा है लेकिन जिले में शासन के आदेशों को दरकिनार कर मनमानी की जा रही है। नए कनेक्शन लेने में एनओसी मांगी जा रही है, लेकिन एनओसी सर्टिफिकेट कहां मिलेगा और कैसे आवेदन करा जाए। इसके बारे में विभाग में कोई व्यवस्था नहीं है। नए कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ता दर-दर भटक रहे हैं।
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने घरेलू कनेक्शनों पर नाम परिवर्तन कराने में एनओसी की बाध्यता भले ही खत्म कर दी है, लेकिन वाणिज्यिक कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को एनओसी लेना अनिवार्य है। विद्युत सुरक्षा निदेशालय से मिलने वाली इसी एनओसी के लिए उपभोक्ताओं को अब परेशान किया जा रहा है। बिना एनओसी सर्टिफिकेट के नए कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं हो पा रहा है, जबकि एनओसी सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा और कैसे बनेगा। इसकी जानकारी न होने से आवेदन और कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। इसके इतर अधिकारी भी पूरी तरह से अंजान हैं कि एनओसी सर्टिफिकेट के लिए कहां से और कैसे आवेदन होगा। विद्युत वितरण खंड कार्यालयों पर कोई व्यवस्था नहीं हैं, वहीं ऑनलाइन केंद्रों पर भी इसके बारे में जानकारी का अभाव है।
नए कनेक्शन के लिए एनओसी लेना अनिवार्य है, लेकिन सर्टिफिकेट कहां से बनेगा और कौन बनाएगा। इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है।
- रमेश चंद्रा, अधीक्षण अभियंता
विद्युत सुरक्षा निदेशालय का आदेश है, इसलिए एनओसी अनिवार्य है, डिवीजन कार्यालय में तो एनओएसी आवेदन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जनसेवा केंद्रों से एनओसी के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- सूर्य कुमार, अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड द्वितीय