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Hardoi News: चाकू से सात वार कर पत्नी की हत्या करने वाले काे आजीवन कारावास

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हरदोई। चाकू से सात वार कर पत्नी की हत्या करने के मामले में पति को दोषी करार दिया गया है। छह साल पुराने मामले में जिला जज रीता कौशिक ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। खास बात यह है कि मामला दहेज हत्या की धाराओं में दर्ज हुआ था लेकिन दहेज उत्पीड़न के कोई साक्ष्य न मिलने पर हत्या के आरोप में सजा सुनाई गई है।
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मझिला थाना क्षेत्र के करसुआ निवासी चंद्रपाल ने 16 दिसंबर 2020 को टड़ियावां थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी नीशू की शादी छह साल पहले टड़ियावां थाना क्षेत्र के फकीराबाद निवासी पिंटू से की थी। आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही पति पिंटू, ससुर रमेश, जेठ अंशू, चचेरे ससुर नरेश और सास राजकुमारी दहेज में पांच लाख रुपये और बाइक की मांग करने लगे। मना करने पर नीशू की पिटाई करते थे। 16 दिसंबर 2020 को पिंटू ने चाकू से गोदकर नीशू की हत्या कर दी थी। ग्रामीणों ने पिंटू को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने दहेज हत्या की धाराओं में पति समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने पिंटू के खिलाफ ही आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह और 14 अभिलेखीय साक्ष्य पेश किए गए। दोनों पक्षों के तर्काें को सुनने व पत्रावली में मौजूद सबूतों के आधार पर जिला जज रीता कौशिक ने सजा सुनाई है।
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