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Hardoi News: दंपती की तमंचे से गोली मारकर हत्या में उम्रकैद

Fri, 17 Jan 2025 11:12 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
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फोटो-28- रक्षपाल। आर्काइव
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- नौ साल पहले मारपीट के एक मामले में सुलह न करने पर की थी घटना

संवाद न्यूज एजेंसी

हरदोई। मुकदमे में सुलह न करने पर दंपती की तमंचे से गोली मारकर हत्या करने वाले को अपर जिला जज (कोर्ट संख्या दो विशेष न्यायाधीश एससीएसटी) सपना त्रिपाठी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम बतौर क्षतिपूर्ति वादी मुकदमा को देने के आदेश भी अपर जिला जज ने दिए हैं। घटना के लगभग साढ़े नौ साल बाद फैसला आया है।

कछौना कोतवाली क्षेत्र के महेशन मढिया गांव निवासी प्रीतम ने 2 सितंबर 2015 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बताया था कि दो सितंबर की शाम करीब साढ़े चार बजे उसका पुत्र गुड्डू व बहू रामरानी मवेशियों के लिए चारा काटने खेत जा रहे थे। गांव के बाहर बाग के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से घात लगाए बैठे गांव के ही रक्षपाल ने दोनों पर तमंचे से गोलियां चलाई थी।
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गोली लगने से दोनों घायल होकर वहीं गिर गए थे। शोर सुनकर कई लोग मौके पर आ गए। लोगों को आता देख अभियुक्त तमंचा लहराते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गया था। घायल दंपती को कछौना सीएचसी में भर्ती कराया गया था। दोनों को डॉक्टरों ने ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया था।
इलाज के दौरान तीन सितंबर को रामरानी की व 13 सितंबर को गुड्डू की मौत हो गई थी। गुड्डू ने अस्पताल में ही पुलिस को बताया था कि रक्षपाल ने रामरानी के साथ घटना के एक साल पहले मारपीट की थी। इसकी रिपोर्ट गुड्डू ने थाने में लिखवाई थी। अभियुक्त जेल भी गया था। जेल से छूटने के बाद मुकदमे में सुलह का दबाव बना रहा था। सुलह न करने पर गोली मार दी थी।
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गुड्डू के पेट में व रामरानी के छाती गोली लगने से मौत होने की बात सामने आई थी। अभियोजन पक्ष से 11 गवाहों को पेश किया गया व 24 अभिलेखीय साक्ष्य भी दाखिल किए। दोनों पक्षों की तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना के बाद से अभियुक्त जेल में ही बंद है।
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