हरदोई। पांच वर्ष पुराने दहेज हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने मृतका के पति को 15 वर्ष की सजा सुनाई है। पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सास और ससुर को दोष मुक्त कर दिया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र सिंह ने बताया कि बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र निवासी सुशील कुमार ने 23 फरवरी 2017 को माधौगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में उसने बताया था कि पुत्र नीलू की शादी वर्ष 2015 में माधौगंज थाना क्षेत्र के ग्राम समुखा निवासी सूरज के साथ की थी। 22 फरवरी 2017 की रात 11 बजे सूरज के पिता राम खेलावन ने सुशील को फोन पर जानकारी दी कि नीलू ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। घटना की जानकारी अगले दिन पुलिस को दी गई।
सुशील ने आरोप लगाया था कि नीलू का पति सूरज, ससुर राम खिलावन और सास मीना कुमारी दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और इसके कारण नीलू की हत्या कर दी। न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई कर राम खिलावन और मीना कुमारी को दोषमुक्त कर दिया। जबकि पति सूरज कुमार को दहेज हत्या में दोषी करार देकर 15 वर्ष की सजा और बीस हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है।