फर्रुखाबाद। दहेज हत्या में दोषी पति को न्यायाधीश संदीप तिवारी ने छह वर्ष की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को बतौर जुर्माना 40 हजार रुपये जमा करने के आदेश दिए।
जनपद हरदोई थाना हरपालपुर गांव खसौरा निवासी हरिराम ने कोतवाली मोहम्मदाबाद के गांव कनहू याकूबपुर निवासी रोहित से वर्ष 2018 में पुत्री सीमा का विवाह किया था। शादी के कुछ दिन बाद ही ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे।
मांग पूरी न होने पर तीन अप्रैल 2021 को रोहित और ससुरालीजन ने सीमा को फंदे पर लटकाकर मार डाला। हरिराम की तहरीर पर पुलिस ने पति रोहित, जेठ सोनू, ननद बवली, मधु, जेठानी फुल्ला, ससुर मनीराम के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज की।
पुलिस ने पति रोहित, ससुर मनीराम, सास मीरा के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से दीपिका कटियार, अनिल बाजपेई ने दलीलें दीं। मुकदमे की सुनवाई कर रहे एडीजे संदीप तिवारी ने पति रोहित को दोषी करार देकर छह वर्ष की सजा सुनाई।
कोर्ट ने दोषी पति को 40 हजार रुपये बतौर अर्थदंड के जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड जमा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। साक्ष्य न मिलने पर सास मीरा और ससुर मनीराम को दोष मुक्त करार दिया।