सरकारी सेवाओं में मानदेय पाने वाले भी पंचायत चुनाव
में दावा करके अपनी किस्मत को नहीं आजमा सकेंगे। शिक्षामित्र से लेकर
आंगनबाड़ी कर्मचारी तक को चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं माना गया है। अबकी
राज्य निर्वाचन आयोग ने डीएम को पत्र भेजकर इस ओर भी निर्देशित कर दिया कि
मानदेय पाने वाले चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होंगे।
इसमें
शिक्षामित्र, आंगनबाड़ी कर्मचारी, आशा बहू, किसान मित्र, पंचायत मित्र आदि
को शामिल करते हुए इन्हें पंचायत चुनाव में दावे के लिए अपात्र बताया गया
है। उधर, पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान दावेदारों को जिला पंचायत या
संबंधित क्षेत्र पंचायत का नोड्यूज देना होगा। अन्यथा की स्थिति में
नामांकन अपूर्ण माना जाएगा।
आयोग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए
हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार जिला पंचायत
सदस्य के लिए जनपद के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का एवं क्षेत्र पंचायत के
लिए संबंधित विकास खंड के किसी ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है।
उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
प्रत्याशियों को नामांकन के
साथ संपत्ति व अपराधिक मामलों का शपथ पत्र देना होगा। आरक्षित वर्ग के
दावेदारों को नामांकन के साथ जाति प्रमाण पत्र के अलावा अपनी ओर से जाति के
संबंध में भी एक शपथ पत्र देना होगा। उधर, जिला पंचायत सदस्य के पदों पर
दावा करने के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री गुरुवार से शुरू हो गई।
आरक्षित
वर्ग के 70 नामांकन पत्र बिके तो अनारक्षित श्रेणी के 19 नामांकन पत्रों
को बिक्री की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश के बाद गुरुवार से
लोकवाणी केंद्र के रिक्त पड़े कक्ष में जिला पंचायत सदस्य पद पर दावा करने
के लिए नामांकन पत्रों की बिक्र ी शुरू कर दी गई। कार्य सही ढंग से कराने
के लिए तीन कर्मियों को लगाया गया है।
जिसमें नाजिर विकास भवन संजय गुप्ता
को जिम्मेदारी दी गई है। साथ में देवेंद्र व धर्मवीर को भी लगाया गया है। बिलग्राम
प्रथम से सात एवं बिलग्राम चतुर्थ से सर्वाधिक 12 नामांकन पत्र बिके।
बिलग्राम द्वितीय से 10, बिलग्राम प्रथम से सात, हरियावां प्रथम से चार के
अलावा सांडी द्वितीय, टड़ियावां द्वितीय, हरपालपुर प्रथम, हरियावां तृतीय,
हरपालपुर द्वितीय, सांडी तृतीय, संडीला द्वितीय, मल्लावां तृतीय पर एक-एक,
कोथावां प्रथम, बावन प्रथम, मल्लावां द्वितीय, कछौना प्रथम, भरावन तृतीय,
कछौना द्वितीय व बावन द्वितीय में दो दो नामांकन, अहिरोरी चतुर्थ, माधौगंज
द्वितीय, बावन पंचम, सांडी तृतीय, बावन चतुर्थ एवं संडीला प्रथम में
तीन-तीन नामांकन पत्रों की बिक्री की गई।