हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात की न्यायाधीश आशा रानी सिंह ने एनडीपीएस एक्ट में वलीउल्ला को दोषी करार देते हुए दो वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
17 मई 2015 को पाली कस्बे में मोहल्ला शेख सराय निवासी वलीउल्ला के घर पर सफीउल्ला, सफीक, सानू, चंद्रा और वलीउल्ला ने गोमांस काटा। इसके बाद वह लोग गोमांस लेकर कहीं जा रहे थे।
पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया था। वलीउल्ला की तलाशी में स्मैक मिली थी। पुलिस ने मामले में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात में चल रही थी।
सोमवार को एनडीपीएस एक्ट में उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा।