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किशोरी के अपहरण में आरोपी को चार वर्ष की सजा

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हरदोई। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट वुमेन के न्यायाधीश हेमेंद्र कुमार सिंह ने एक किशोरी के अपहरण मामले में आरोपी को दोषी मनाते हुए चार साल कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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थाना हरियावां क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने गांव के ही सर्वेश और भोला के खिलाफ थाने में 3 मई 2013 को तहरीर दी थी। जिसमें आरोप लगाया था उनकी लड़की फसल काटने खेत पर गई थी।
जहां से दोनों ने उसका अपहरण कर लिया। इसकी सूचना कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने उसे दी थी। सूचना पाकर वह आरोपियों के घर गया था। जहां पर आरोपियों ने गाली गलौज कर कर उसे भगा दिया था।
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पिता की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
इस मामले की पैरवी जिला सह शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र कुमार सिंह कर रहे थे। लगभग 9 वर्ष बाद अपहरण के केस में आरोपी सर्वेश को दोषी मानते हुए न्यायाधीश ने चार वर्ष की सजा व हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। अर्थदंड का 50 प्रतिशत पीड़िता के पिता को दिया जाएगा।
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