फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Hardoi News: नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को चार साल की सजा

Fri, 09 May 2025 11:43 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
विज्ञापन
विज्ञापन
हरदोई। नाबालिग से छेड़छाड़ करने के छह साल पुराने मामले में एक शख्स को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट मनमोहन सिंह ने चार साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी।
विज्ञापन

कोतवाली शहर क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसमें बताया था कि 16 जनवरी 2019 को वह स्कूल गई थी। वापस आते समय करीब दो बजे कोतवाली शहर क्षेत्र के नई बस्ती निवासी रोहित उर्फ छोटू मिला था। रोहित ने पीड़िता का हांथ पकड़ लिया था। कहने लगा कि अगर इससे बात नहीं की तो घर से उठवा लेगा। अभियुक्त ने कहा कि पीड़िता का नाम सीने पर गुदवाया है। अभियुक्त घटना से पहले भी पीड़िता का पीछा करता था। पुलिस ने छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज की थी। पूरे मामले की सुनवाई पूरी कर अपर जिला जज ने सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें