फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दहेज हत्या में पांच को आठ साल कैद

Sun, 20 Dec 2015 01:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो हरदोई।
विज्ञापन
विज्ञापन
फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश रामकरन ने दहेज हत्या से संबंधित एक मामले में पति समेत पांच लोगों को आठ साल की कैद व आठ आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


अदालत के समक्ष चले मुकदमे के अनुसार वादी शैलेंद्र कुमार ने आरोप लगाया था कि उसने अपनी बहन ममता देवी की शादी वर्ष 2003 में कयोटी खुजगीपुर थाना माधौगंज निवासी रामगोपाल उर्फ गोपाली के साथ की थी। शादी में दान दहेज भी दिया था।

पति राम गोपाल उर्फ गोपाली, सास सदाप्यारी, जेठ पिंटू,जेठानी शशि प्रभा, देवर छोटे उर्फ आनंद दहेज में टीवी, सोने की चैन व दो लाख रुपये नगद की मांग को लेकर ममता को मारते पीटते व प्रताड़ित करते थे। वादी के आरोप लगाया था कि दहेज की खातिर उसकी बहन को ससुराल वालों ने मारपीट कर जला दिया। ममता की दो जुलाई 2008 को मृत्यु हो गई। अदालत के समक्ष चले मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी डीजीसी क्रिमिनल टीएन मिश्र ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें