हरदोई। कृषक दुर्घटना बीमा योजना के 67 लाभार्थियों के दावे निस्तारित करने के लिए एडीएम ने शासन से तीन करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपये की मांग की है। उन्होंने आयुक्त/सचिव राजस्व परिषद को प्रस्ताव बनाकर भेजा है।
कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत परिवार के मुखिया की हादसे में मौत होने पर उसके उत्तराधिकारी को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए 67 दावे लंबित है। लंबित दावों में 19 दावे एससी व 48 दावे पिछड़ा व सामान्य वर्ग के हैं। लाभार्थी मुआवजा के लिए अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। इस पर एडीएम ने आयुक्त/सचिव राजस्व परिषद को पत्र लिखकर तीन करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपये का प्रस्ताव भेजा है। एडीएम केबी अग्रवाल ने बताया कि धनराशि प्राप्त होने के बाद लाभार्थियों को वितरित की जाएगी।